हल्द्वानी में रेलवे जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

हल्द्वानी: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं. उनका पुनर्वास जरूरी है। ये लोग 7 दिन में जमीन कैसे साफ कर लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और कहा- 7 दिन में 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ा जा सकता।
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हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे के पास 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे मकान बना लिए थे। यहां धीरे-धीरे पक्के मकान बनते गए और धीरे-धीरे बस्तियां बसती गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया है.
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रेलवे ने समाचार पत्रों के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर यानी 9 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने को कहा है। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं करने पर मकानों को गिराने की चेतावनी दी। लोग अब अपना घर बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।