Gambling Prohibition Act 2022 : अब सटोरियों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित ”जुआ निषेध अधिनियम 2022” होगी इतने साल की सजा

Gambling Prohibition Act 2022 : अब सटोरियों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित ''जुआ निषेध अधिनियम 2022'' होगी इतने साल की सजा
Gambling Prohibition Act 2022 : अब सटोरियों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित ”जुआ निषेध अधिनियम 2022” होगी इतने साल की सजा
Gambling Prohibition Act 2022 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी में लोगों के ठगे जाने के
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Gambling Prohibition Act 2022 : बाद विधानसभा में जुआ निषेध विधेयक 2022 पारित किया गया।
बिल के अनुसार, “जुआ” में सट्टेबाजी और दांव लगाना या मौद्रिक
लाभ के लिए ऑनलाइन दांव लगाना शामिल है,
लेकिन इसमें लॉटरी शामिल नहीं है।
मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन जुआ खेलने पर
2 से 5 साल तक की कैद की सजा होगी, जबकि एक लाख
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रुपये तक का जुर्माना भी स्वीकार किया गया है. विधेयक के
उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक
नागरिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
विधेयक में कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
जुए के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर
दो से पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
बिल जुए से संबंधित अपराधों में शामिल कंपनियों और ऐसे मामलों में गिरफ्तार
व्यक्तियों द्वारा झूठे नाम और पते प्रदान करने के लिए दंड का भी प्रावधान करता है।