पोक्सो अदालत ने चार आरोपियों को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

अजमेर !राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या दो ने आज चार मुल्जिमों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और 63 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी थाना क्षेत्र में 27 नवंबर 2014 को जूनिया गेट के पास चार मुल्जिमों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और फब्तियां कसी। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके भाई पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना के बाद केकड़ी थाने में धारा 307 और पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू हुआ। इसी क्रम में आज न्यायाधीश राजीव गुप्ता ने चारों आरोपियों मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अली, सद्दाम उर्फ मोहम्मद एहसान और टीपू सुल्तान को कठोर कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

 

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