Gold Hallmarking : सरकार ने गोल्ड और ज्वेलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में किया बदलाव, खरीदते समय अब नहीं होगी ग्राहकों से ठगी, जानें कैसे

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत सरकार ने गोल्ड और ज्वेलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में बड़ा बदलाव किया हैं, जिसके तहत अब 31 मार्च, 2023 के बाद, हॉलमार्क के रूप में चार अंकों के हॉलमार्क (Gold Hallmarking) यूनिक आइडेंटिफिकेशन (Hallmark Unique Identification) वाले आभूषणों को नहीं बेचा जा सकेगा, इसके बजाय अब हॉलमार्क के रूप में 6 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर वाले आभूषण ही बेचे जा सकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया हैं.

 

अब 4 नहीं सिर्फ 6 अंकों का होगा हॉलमार्क

 

 

कुछ सालों पहले तक बाजार में केवल 4 अंकों का हॉलमार्क ही प्रचलन में था, लेकिन 2021 में सरकार ने 6 अंकों का हॉलमार्क लॉन्च किया था, जिसके बाद से 4 अंकों और 6 अंकों का हॉलमार्क बाजार में चल रहे थे और इस कारण लोगों के मन में इसे लेकर कंफ्यूजन था। नए नियम के बाद केवल 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा।

 

 

क्या होता है HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर ?

 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, HUID नंबर एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे सोने के आभूषण पर दर्ज किया जाता है। इसकी खास बात है कि यह हर सोने के आभूषण पर अलग होता है। इससे आभूषण को ट्र्रेक करना आसान होता है और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। साथ ही HUID नंबर वाले आभूषण की जानकारी ज्वैलर्स को बीआईएस पोर्टल पर भी दर्ज करनी होती है।

 

 

ऐसे चेक करें अपने सोने के आभूषण की शुद्धता –

 

आप किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग केंद्र में सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 रुपये का शुल्क देना होगा। हालांकि, कोई उपभोक्ता अपने सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क प्राप्त करने के लिए एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में आवेदन नहीं कर सकता है। यह केवल बीआईएस-पंजीकृत ज्वैलर्स के माध्यम से किया जाता है।

 

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