Business News Update : 2000 के नोट लेने से कोई मना करें तो बैंक में कर सकते हैं शिकायत, जानिये ये है RBI के नियम

Business News Update : 2000 रुपये के नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर कतार में खड़े हैं। RBI ने साफ तौर पर कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी आप 2000 रुपये के नोट से खरीदारी कर सकते हैं और अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
पेट्रोल पंपों पर 2000 के नोट जमकर आ रहे हैं
लोग पेट्रोल पंपो पर फ्यूल भरवाने के लिए पिछले दो दिनों से 2000 रुपये के नोट का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी वजह से पेट्रोल पंप डीलरों की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि लोग 200 रुपये के पेट्रोल के लिए भी 2000 रुपये का नोट थमा दे रहे हैं। ऐसे में उनके लिए चेंज देने की समस्या बढ़ गई है। लेकिन पेट्रोल पंप वाले 2000 रुपये के नोट को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं कि दुकानदार 2000 रुपये के नोट लेने से इंकार कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप इस संबंध में तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
Business News Update : शिकायत ऐसे करवाए दर्ज
रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई बैंक 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप पहले तो उसी बैंक के मैनेजर से मिलकर शिकायत कर सकते हैं।
हर बैंक में शिकायत पुस्तिका होती है, जहां आप इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं।
बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत पर जवाब देगा। अगर ऐसा नहीं होता है या फिर आप बैंक के जवाब से खुश नहीं हैं,
तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट http://cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं (RB-IOS)। इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना सर्विस से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए है। ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार भी 2000 के नोट लेने से मना करता है,
तो इसकी शिकायत भी आप सबूत के साथ RBI से कर सकते हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि नोट को सर्कुलर से बाहर नहीं किया गया है।
कोई भी फॉर्म नहीं भरना है
केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं ।
एक बार में आप 20 हजार रुपये तक यानी टोटल दस 2000 के नोट बदल पाएंगे। RBI ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं।
कोई लिमिट नहीं डिपॉजिट की
वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। हालांकि, यहां नोट बदलने की लिमिट सिर्फ 4000 रुपये की है।