जिला प्रशासन की टीम ने रूकवाया नाबालिक का विवाह

कवर्धा। ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग को यह सूचना मिली की ग्राम कोदवा विकासखण्ड कवर्धा जिला कबीरधाम मे नाबालिक बालक का विवाह सम्पन्न कराया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पुलिस विभाग ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सरपंच सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानीन कोटवार की टीम के साथ संयुक्त रूप से शादी घर पहुॅच कर नाबालिक बालक के जन्मतिथि का टीम द्वारा शूक्ष्म जांच किया, जिसमे बालक का उम्र 14 वर्ष 1 माह पाया गया जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह योग्य नही है। बाल विवाह रोकथम दल द्वारा नाबालिक बालक उनके परिवार एवं स्थल पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दिये जिसमें 21 वर्ष कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है, को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना हो 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोना से दण्डित किया जा सकता है की जानकारी दिया गया काफी समझाइस देने के बाद नाबालिक बालक एवं परिवार जनो ने शादी रोकने सहमति दी जिस पर बाल विवाह रोकथम दल ने विवाह स्थल पर पंचनामा एवं घोषणा पत्र तैयार कर बाल विवाह रूकवाया। बाल विवाह रोकथाम के दौरान टीम में  नीतिन किशोरी वर्मा श्यामा धुर्वे आउटरिच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग पुलिस विभाग उषा चन्द्रवंषी, ग्राम पंचायत सरपंच एवं अध्यक्ष बाल संरक्षण समिति श्रीमति हीरा बाई आंगनबाडी कार्यकर्ता रोमन साह उपसरपंच समारु ग्राम के पंच ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्य एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे।

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